गोमिया MLA योगेंद्र यादव की सदस्यता खत्म

yogendra-mahto-jmmझारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के गोमिया से विधायक योगेन्द्र महतो की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। झारखंड विधानसभा स्पीकर ने इस बारे में आदेश जारी कर चुनाव आयोग को सूचना भेज दी है। योगेन्द्र महतो की सदस्यता 31 जनवरी 2018 की तारीख से समाप्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर किसी भी मामले में जनप्रतिनिधियों को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त होने का प्रवाधान है।

दरअसल रजरप्पा इलाके के मुरुबंदा में विधायक योगेन्द्र महतो के भाई चित्रगुप्त महतो का हार्ड कोक प्लांट था। साल 2010 में पुलिस की छापेमारी के दौरान यहां से अवैध कोयला पकड़ गया था। विधायक योगेन्द्र महतो समेत उनके सहयोगियों पर अवैध कोयला जमा कर हार्ड कोक बना कर व्यापार करने का आरोप लगा। तत्कालीन थाना प्रभारी चंद्रिका प्रसाद ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ धारा 414, 120बी के तहत मुकदमा चल रहा था।

एसडीजेएम कोर्ट ने रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड स्थित मुरुबंदा गांव के निवासी योगेंद्र प्रसाद महतो के अलावा उनके भाई चित्रगुप्त महतो, गोपाल प्रसाद, चंद्र देव महतो और पंकज कुमार को कोयला चोरी में तीन-तीन साल की कैद और पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद कोर्ट ने विधायक समेत सभी दोषियों को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए जमानत दे दी।

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