गुवाहाटी: असम (Assam) विधानसभा ने बहुविवाह (Polygamy) को अपराध घोषित करते हुए एक सख़्त कानून पास कर दिया है। नए ‘असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलिगैमी बिल, 2025’ के तहत, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने पर अब सात साल तक की जेल हो सकती है।
A historic day for Assam as the Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025 is unanimously passed.
A strong step towards women’s dignity and empowerment.
Grateful to Hon’ble CM Dr. @himantabiswa for this landmark reform. pic.twitter.com/OpbOfbbmC4
— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) November 27, 2025
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे महिलाओं के अधिकारों की ऐतिहासिक सुरक्षा बताते हुए कहा कि यह क़ानून सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा — हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य परंपराएँ — किसी के भी लिए कोई अलग नियम नहीं।
शादी करो, मगर लिमिट में!
Want govt jobs and benefits? Then say no to a second marriage!
Assam bans polygamy and takes a step into the 21st century. pic.twitter.com/nrGuiB93f5
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 27, 2025
कानून केवल दोषी पर ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करेगा जो इस तरह की शादी में मदद करते हैं — जैसे रिश्तेदार, मध्यस्थ या धार्मिक अधिकारी।
सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में सामाजिक समानता और विवाह संबंधी क़ानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

