जेएनएस । सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे पर आज फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है. 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है. संविधान पीठ ने ये फैसला 3-2 से सुनाया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बहुमत का फैसला दिया। वहीं, जस्टिस एस रवींद्र भट और सीजेआई यूयू ललित ने इस मुद्दे पर असहमति जताते हुए इसे अंसवैधानिक करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत कोटा को किसी भी रूप में बाधित नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि गरीब सवर्णों को समाज में बराबरी तक लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता थी।
सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है. दरअसल, केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था. आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
विशेष रूप से, 103 वें संवैधानिक संशोधन को जनवरी 2019 में संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी और इसे तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जबकि कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने कानून का विरोध नहीं किया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 40 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, जिसमें देश में सबसे अधिक आरक्षण एक नाजुक संतुलन में व्यवस्थित है। .
याचिकाकर्ताओं ने ईडब्ल्यूएस कोटा के कई पहलुओं पर सवाल उठाया था, जिसमें यह भी शामिल है कि यह 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50 प्रतिशत की राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार कर सकता है और क्या इसने संविधान के “मूल ढांचे” को बदल दिया है।
मामले को पहली बार तीन न्यायाधीशों के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने इसे 2019 में पांच-न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस सितंबर में, अदालत ने मामले की साढ़े छह दिन की मैराथन सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।