अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदला, अब ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक’ के नाम से होगी पहचान
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। निर्णय सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार से जुड़े हैं। प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
🔹 शहीद जवानों के परिवार को सहायता और नौकरी
सीमा पर ड्यूटी या उग्रवाद के दौरान शहीद होने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के झारखंडी जवानों के परिवारों को विशेष आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी में एक सदस्य को स्थान दिया जाएगा।
🔹 झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी
राज्य में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ‘झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025’ को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
🔹 झारखंड पुलिस भर्ती के लिए नई नियमावली
झारखंड पुलिस, कक्षपाल और सिपाही पदों की भर्ती हेतु नए नियम 2025 लागू होंगे। पुराने विज्ञापन रद्द किए जाएंगे, जबकि पूर्व आवेदकों को फीस और उम्र में छूट मिलेगी।
🔹 विशेष न्यायालय की स्थापना
डालटनगंज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की तेज़ सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्थापित की जाएगी।
🔹 ‘अटल मोहल्ला क्लीनिक’ का नाम परिवर्तन
अब इस स्वास्थ्य सेवा को ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक’ के नाम से जाना जाएगा।
🔹 उर्दू शिक्षकों के लिए 4339 नए पद
प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के लिए 4,339 पद सृजित किए गए हैं।
🔹 दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली
विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की बहाली हेतु नई नियमावली को मंजूरी दी गई। साथ ही रिसोर्स पर्सन कमिटी में भी बदलाव किया गया है।
🔹 नवीन वित्त सेवा नियमावली और नियुक्ति प्रक्रिया
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‘झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली 2025’ को स्वीकृति।
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फोरेंसिक लैब (विधि विज्ञान निदेशालय) में विसरा कटर और लैब असिस्टेंट पदों के लिए नियुक्ति नियमावली भी मंजूर हुई।
🔹 काल्पनिक वेतनवृद्धि को मान्यता
30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि के आधार पर पेंशन की गणना होगी।
🔹 आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली में संशोधन
झारखंड आयुष सेवा नियमावली 2024 में सुधार कर उसे स्वीकृति दी गई।
🔹 महिला स्व-सहायता समूहों के लिए नई योजना
CRISP संस्था के साथ मिलकर महिलाओं के आजीविका और कौशल विकास हेतु नई योजना चलाई जाएगी।
🔹 पोषण योजना में विशेष खाद्य आपूर्ति
किशोरी बालिकाओं को माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड / एनर्जी डेंस फूड उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों की नियुक्ति की गई।
🔹 श्रावणी मेला के लिए विशेष सुरक्षा योजना
10 जुलाई से 10 अगस्त तक देवघर में 28 अस्थायी थाने और 19 ट्रैफिक थाने स्थापित किए जाएंगे।
🔹 भवन निर्माण में GST प्रमाणपत्र अनिवार्य
राज्य में भवन निर्माण कार्यों के लिए GST सर्टिफिकेट अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया।
🔹 रिटायर्ड कर्मचारियों को यात्रा भत्ता
कोर्ट में गवाही के लिए बुलाए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
🔹 CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
मार्च 2023 तक की नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट और वर्ष 2025 की रिपोर्ट संख्या-3 को झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
🔹 वित्तीय नियमों में छूट देकर योजनाओं को मंजूरी
कुछ विकास योजनाओं को लागू करने के लिए झारखंड वित्त नियमावली में छूट दी गई ताकि काम समय पर और सरलता से पूरा किया जा सके।
🔹 तीन डॉक्टरों की सेवा समाप्ति
मुसाबनी, बोकारो और कसमार में कार्यरत तीन महिला चिकित्सकों — डॉ. रेखा, डॉ. रीना कुमारी और डॉ. वीणा कुमारी एम — को लापरवाही के आरोप में सेवा से हटाया गया।
यह कैबिनेट बैठक झारखंड सरकार की प्रशासनिक प्रतिबद्धता और जनकल्याण के प्रति गंभीरता को दर्शाती है, जिसमें युवाओं, शहीद परिवारों, महिलाओं, दिव्यांग बच्चों और आम जनता के लिए ठोस फैसले लिए गए।