सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों में QR कोड लगाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

नई दिल्ली  : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों और ढाबों को QR कोड लगाने के लिए कहा गया था। यह QR कोड यात्रियों को उस खाने की जगह के मालिक की जानकारी देने के लिए लगाए गए हैं।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि वे इस मामले की कानूनी वैधता पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि आज कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है।

कोर्ट ने कहा, “हमें बताया गया है कि आज यात्रा का आखिरी दिन है… इस समय हम केवल इतना आदेश देंगे कि सभी होटल और ढाबा मालिक अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से लगाएं, जैसा कि कानून में अनिवार्य है।”

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने यह निर्देश जारी किया था, जिसे बाद में उत्तराखंड सरकार ने भी लागू किया। सरकारों का तर्क है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है।

कांवड़ यात्रा इस साल 11 जुलाई से शुरू हुई थी, जो सावन महीने की शुरुआत के साथ आरंभ होती है। यह भारत की सबसे बड़ी हिंदू धार्मिक यात्राओं में से एक है, जिसमें भोलेनाथ के भक्त – जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है – गंगा नदी से पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कई भक्त यह यात्रा नंगे पांव तय करते हैं।

सरकार का कहना है कि QR कोड से जानकारी की पुष्टि, धोखाधड़ी की रोकथाम और सुरक्षा में मदद मिलेगी, खासकर इतने बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान।

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