Bokaro: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) ने अपने क्षेत्र में संचालित 16 शराब दुकानों (liquor shops) के लिए दुकान के न्यूनतम क्षेत्रफल, लाइसेंस शुल्क, किराया और बिजली शुल्क (Licence fee, Rent & Electricity Charges) में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा।
इस संबंध में बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक (Town & Administration) ने उत्पाद सहायक आयुक्त (Excise Assistant Commissioner), बोकारो को पत्र जारी कर संशोधित व्यवस्था की जानकारी दी है।
उत्पाद सहायक आयुक्त के अनुरोध पर बढ़ा दुकान का क्षेत्रफल
BSL के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उत्पाद सहायक आयुक्त, बोकारो के अनुरोध के बाद सभी 16 शराब दुकानों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 800 वर्गफीट किया गया है।
इससे पहले वर्ष 2012 से शराब दुकानों का निर्धारित आकार 14 फीट × 20 फीट यानी 280 वर्गफीट था। उस समय प्रति दुकान लाइसेंस शुल्क ₹2,000 प्रति माह था, जो करीब ₹7.14 प्रति वर्गफीट प्रति माह बैठता था। इसके अलावा प्रत्येक दुकान से ₹2,500 प्रतिमाह का निर्धारित बिजली शुल्क लिया जाता था।
अब प्रत्येक शराब दुकान के लिए न्यूनतम अनुमत क्षेत्रफल 280 वर्गफीट से बढ़ाकर 800 वर्गफीट कर दिया गया है।

800 वर्गफीट दुकान का न्यूनतम किराया ₹11,672
BSL ने लाइसेंस शुल्क/किराये की नई दर ₹14.59 प्रति वर्गफीट प्रति माह निर्धारित की है।
इस हिसाब से 800 वर्गफीट के न्यूनतम क्षेत्रफल वाली दुकान का मासिक लाइसेंस शुल्क/किराया ₹11,672 होगा।
पत्र के अनुसार, नई दर निर्धारित करते समय 2013 के बाद हुई लागत वृद्धि और महंगाई को ध्यान में रखा गया है।
800 वर्गफीट से ज्यादा जगह पर अलग शुल्क
जिन शराब दुकानों का कब्जा 800 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल पर है, उनके अतिरिक्त क्षेत्र पर ₹2.50 प्रति वर्गफीट का एकमुश्त शुल्क लिया जाएगा।
एकमुश्त शुल्क जमा होने के बाद दुकान का लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रफल 800 वर्गफीट और अतिरिक्त शुल्क वाले क्षेत्र को मिलाकर माना जाएगा। इसके बाद पूरे कब्जे वाले क्षेत्रफल पर ₹14.59 प्रति वर्गफीट प्रति माह की दर से मासिक किराये की गणना की जाएगी।
बिजली शुल्क भी बढ़ा
BSL ने बिजली शुल्क में भी संशोधन किया है। जिन शराब दुकानों में अभी तक ऊर्जा मीटर नहीं लगाया गया है, वहां अब ₹7,240 प्रति माह प्रति दुकान बिजली शुल्क लिया जाएगा।
साथ ही सभी शराब दुकानों में एक महीने के भीतर ऊर्जा मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है।
1 अगस्त 2026 से लागू होंगे नए नियम
BSL के पत्र के मुताबिक संशोधित क्षेत्रफल, लाइसेंस शुल्क/किराया और बिजली शुल्क सहित नई व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से लागू होगी।
महाप्रबंधक (GM, Town & Administration ) , BSL ने उत्पाद सहायक आयुक्त, बोकारो से कहा है कि इस निर्णय की जानकारी संबंधित शराब दुकान लाइसेंसधारियों को दी जाए और आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
इस बदलाव के साथ BSL क्षेत्र में संचालित 16 शराब दुकानों के लिए वर्ष 2012 से चली आ रही 280 वर्गफीट की न्यूनतम क्षेत्रफल व्यवस्था अब बदलकर 800 वर्गफीट हो गई है। साथ ही दुकान के किराये और बिना मीटर वाली दुकानों के बिजली शुल्क में भी संशोधन किया गया है।

