#मामला वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने का
वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले के नामजद आरोपी बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो, ने सोमवार को अदालत में सरेंडर कर है झारखंड उच्च न्यायालय ने ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 19 को विधायक ढुलू समेत कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने , सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष की साधारण कारावास एवं 9 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया था।
वहीं अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था। आरोपीतों ने 4 नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी ! सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील 28 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दी थी