भारत में विदेशी विश्‍वविद्यालयों की शाखाएं खोलने का रास्‍ता साफ…

जेएनएस। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी ने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2023 का प्रारूप स्‍पष्‍ट कर दिया है। विनियमनों से विभिन्‍न डिग्री, डिप्‍लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाने के लिए भारत में विदेशी विश्‍वविद्यालय संस्‍थानों के प्रवेश और कार्यान्‍वयन को विनियमित किया जाएगा। यूजीसी ने टिप्‍पणियां और फीडबैक प्राप्‍त करने के लिए विनियमनों के प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया है। इस महीने की 18 तारीख तक टिप्‍पणियां भेजी जा सकती है।

विनियमनों के प्रारूप में वर्णित पात्रता मानदंड के अनुसार कोई विदेशी उच्‍च शिक्षा संस्‍थान यूजीसी की अनुमति के बिना भारत में परिसर स्‍थापित कर सकेगा। यदि आवेदक विदेशी विश्‍वविद्यालय है तो उसे यूजीसी द्वारा जारी विषयों के आधार पर 500 शीर्ष रैंकिंग के भीतर स्‍थान प्राप्‍त करना होगा।

आयोग भारत में विदेशी उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों के परिसर और उनके कार्यान्‍वयन तथा उनके स्‍थापना से संबंधित मामलों की जांच के लिए स्‍थायी समिति का गठन करेगा। यह समिति प्रत्‍येक आवेदन का मूल्‍यांकन शिक्षा संस्‍थान की विश्‍वसनीयता, प्रस्‍तावित प्रोग्राम और प्रस्‍तावित अकादमिक बुनियादी ढांचे समेत योग्‍यता का मूल्‍यांकन करेगी।

 

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