झारखंड: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह- 22 अप्रैल से 29 अप्रैल

रांची। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है. सरकार ने इसके तहत कई निर्णय लिये हैं. वैसे कोविड नियंत्रण के लिए जिलों के उपायुक्त जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों का आवश्यक समझें, उन्हें खोलने की अनुमति दे सकते हैं. इसके तहत निम्नलिखित सेवाओं को छूट दी गई है. यानी इन सेवाओं में कामकाज जारी रहेगा.

सेवाएं चालू रहेंगी

  • दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें.
  • जन वितरण प्रणाली की दुकान.
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट
  • ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर, इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
  • फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं, खुली रहेंगी.
  • होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है,
  • लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है.
  • नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे.
  • सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी.
  • वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे.
  • सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है.
  • कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी.
  • औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी.
  • निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है .
  • निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है.
  • ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी.
  • जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकाने खुली रहेंगी.
  • वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे.
  • कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गई है.
  • भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे.
  • बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे.
  • राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे.
  • समाहरणालय खुला रहेगा.
  • नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे.
  • कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी.
  • शराब दुकानें भी खुली रहेंगी.

ये सेवाएं रहेंगी बंद

  • सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा.
    बंद था अथवा खुले स्थानों पर 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लग सकेगा.
  • शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
  • धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है.
  • स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
  • झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है.
  • सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा .
  • सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है.
  • सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
  • स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
  • बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा.
  • हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.
  • किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी.

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