विकलांगों को अगले सत्र से कॉलेजों में पांच फीसदी आरक्षण

disabledसरकार हाल में पारित दिव्यांगता विधेयक के नियमों को 14 अप्रैल तक अंतिम रूप देना चाहती है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से दिव्यांगों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण मिलने लगे। विधेयक के मुताबिक छह वर्ष से 18 वर्ष के बीच के दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। संसद के शीत सत्र के दौरान पारित दिव्यांगों के अधिकार विधेयक में दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में तीन से चार फीसदी आरक्षण और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में तीन से पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत ने बताया, दिव्यांगता विधेयक को संसद के शीत सत्र में पारित किया गया और इसे अधिसूचित किया जा चुका है। अब मैं इसे जल्द से जल्द लागू करने को इच्छुक हूं। हम 14 अप्रैल तक विधेयक को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक दिव्यांगों के लिए बदलाव वाला साबित होगा और इससे भारतीय कानून भी दिव्यांगों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौते की तर्ज पर होगा। नए कानून के तहत सरकार ने वर्तमान में विकलांगता की श्रेणी को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया है।

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